Ambedkar Awas Yojana: मकान के लिए गरीबो को मिल रहे 80000 रूपए

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हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित वर्ग के परिवारों के लिए सुविधा देते हुए महत्वपूर्ण योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम अंबेडकर आवास योजना है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जो आरक्षित श्रेणियां या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं मुख्य रूप से होने के लिए ही लाभ सुनिश्चित किया गया है।

बता दे कि अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के मकान का निर्माण 10 वर्ष या उससे पहले हुआ है परंतु वर्तमान समय में उनके मकान की मरम्मत आवश्यकता अनुसार न होने के कारण वह खराब हो चुके हैं उन सभी के लिए मकान की मरम्मत करवाने के लिए वित्तीय राशि प्रदान की जा रही है।

अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता से ऐसे परिवार अपने मकान की मरम्मत करवा पाएंगे तथा उसे रहने लायक स्थिति में कंप्लीट करवा पाएंगे। इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना जरूरी होता है।

Ambedkar Awas Yojana

बताते चलें कि अंबेडकर आवास योजना पिछले सालों से राज्य के इन पात्र परिवारों के लिए कार्य कर रही है जिसके अंतर्गत शुरू से ही आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जा रहा है। यह ऑनलाइन आवेदन व्यक्ति किसी भी डिजिटल डिवाइस से बहुत ही कम समय में सबमिट कर सकते हैं और मात्र 1 महीने की भीतर ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आप भी अपने परिवार के साथ ऐसे ही टूटे-फूटे या फिर गंभीर स्थिति वाले मकान में निवास कर रहे हैं तथा इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त करके उसकी मरम्मत करवाना चाहते हैं तो आपके लिए योजना से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि आपके लिए लाभ प्राप्त करने में आसानी हो सके।

अंबेडकर आवास योजना के लिए पात्रता मापदंड

अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार के पात्रता मापदंड रखे गए है।-

  • इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से हरियाणा राज्य के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए लाभ दिया जा रहा है।
  • आवेदक परिवार अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से ताल्लुक रखता हो।
  • वह बीपीएल राशन कार्ड धारक हो तथा गरीबी रेखा से नीचे आता हो।
  • सर्वे के अनुसार उनके मकान में मरम्मत की आवश्यकता हो अर्थात मकान की स्थिति खराब होनी चाहिए।
  • उनके मकान निर्माण की अविधि 10 साल या फिर उससे अधिक हो चुकी हो तथा आवेदक मकान का मालिक हो।

मकान मरम्मत के लिए मिलने वाली राशि

अंबेडकर आवास योजना को मुख्य रूप से गरीब परिवारों के मकान की मरम्मत के लिए संचालित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत सरकारी नियम अनुसार इस योजना में शुरुआती तौर पर केवल ₹50000 ही प्रदान किए जाते थे। हालांकि अब इस योजना को आकर्षित बनाते हुए वित्तीय राशि में इजाफा कर दिया गया है।

वर्तमान समय में अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत मरम्मत के लिए आवेदक व्यक्ति को 50000 से बाद का 80000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है जिसके चलते हुए अपने मकान निर्माण का कार्य बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट करवा सकते हैं और इस रहने योग्य बना सकते हैं।

अंबेडकर आवास योजना की विशेषताएं

गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही अंबेडकर आवास योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार से है।-

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया में केवल ₹30 का शुल्क लगता है।
  • आवेदन स्वीकृत हो जाने पर मरम्मत की पूरी राशि आवेदक के खाते में हस्तांतरित होती है।
  • योजना की मरम्मत राशि को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा रहा है।
  • आवेदन के आधार पर व्यक्तियों के लिए बहुत ही कम समय में लाभ मिल जाता है।

अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य

सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना की तरह ही अंबेडकर आवास योजना भी राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत लोगों के 10 वर्ष से पुराने मकान की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि गरीब परिवारों के खराब हो चुके मकान को पुनः नवनिर्मित करवाया जाय ताकि वे बिना किसी परेशानी के निवास कर सके।

अंबेडकर आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

ऑनलाइन माध्यम से अंबेडकर आवास योजना का आवेदन निम्न चरणों के मुताबिक सबमिट किया जा सकता है।-

  • अंबेडकर आवास योजना में आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचे।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाकर साइन अप करना होगा।
  • साइन अप कंप्लीट हो जाता है तो लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुंचे।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदक की पूरी जानकारी बारे में डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  • इसके बाद ₹30 की आवेदनशुल्क जमा करते हुए अन्य आवश्यक विवरण पूरा करना होगा।
  • अंतिम चरण में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें।
  • इस प्रकार से अंबेडकर आवास योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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