देश के अंतर्गत सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हुई है जिनसे किसानों को जबर्दस्त फायदा देखने को मिल रहा है और उन्हीं योजनाओं में एक योजना कृषि यंत्र योजना भी है इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए कृषि यंत्र को खरीदने पर सब्सिडी की राशि प्रदान की जाती है। और यह लाभ मिलने की वजह से किसानों को स्वयं की जेब से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होते है।
हमारे भारत देश में अधिकतम नागरिक खेती करके ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक तो सबसे ज्यादा संख्या में खेती कर रहे हैं ऐसे में इन किसानों के लिए ही सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजना की शुरुआत की जाती है और किसानों तक योजनाओ का लाभ पहुंचाया जाता है यह योजना मध्यप्रदेश राज्य सरकार की योजना है जिसके चलते इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी किसानों को लाभ मिलता है।
Krishi Yantra Subsidy Yojana
सभी किसान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ लेकर बुवाई जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य के लिए कृषि यंत्र कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं और इनका उपयोग खेती करने के लिए कर सकते हैं जिससे की खेती करने में आसानी रहेगी। और स्वयं के यंत्र उपलब्ध होने की वजह से ज्यादा आर्थिक भार भी देखने को नहीं मिलेगा बल्कि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
वही सब्सिडी के लाभ के कृषि यंत्र का उपयोग अपने खेत के लिए तो किया ही जा सकेगा साथ ही अन्य के खेत में भी इन यंत्रों से कार्य को किया जा सकेगा जिससे वहां से भी राशि प्राप्त होगी। पहले बुवाई कटाई को लेकर किसानों को बहुत ही ज्यादा समस्याओ का सामना करना पड़ता है लेकिन अब इस प्रकार की योजना की इस वजह से किसान आसानी से बवाई कटाई जैसे कार्यों को कर सकते हैं।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के फ़ायदे
- किराए पर दूसरे व्यक्तियों के कृषि यंत्र नहीं मांगने पड़ेंगे।
- सब्सिडी की राशि मिलने की वजह से छोटे और सीमांत किसान भी कृषि यंत्र को खरीद सकेंगे।
- कृषि यंत्र का उपयोग करने की वजह से बहुत ही तेजी से कार्य किया जा सकेगा।
- अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्र में से किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।
- सब्सिडी की राशि भी कम प्रदान नहीं की जायेगी बल्कि 40% से लेकर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी।
कृषि यंत्र योजना में मिलने वाली सब्सिडी
इस योजना के लिए आवेदन करने पर 40% से 50% तक की सब्सिडी की राशि प्रदान की जायेगी लेकिन आवेदन करने वाले सभी किसानों को यह सब्सिडी नहीं मिलेगी बल्कि जिनका चयन होगा केवल उन्हें ही मिलेगी ऐसे में जो भी किसान इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है वह सभी एक बार आधिकारिक रूप से जानकारी को विस्तृत रूप से जरूर हासिल करें।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक किसान ही होना चाहिए।
- किसान मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर संपूर्ण दस्तावेजों के साथ मौजूद होना चाहिए।
- पिछले 7 वर्षों में किसी भी प्रकार के सिंचाई उपकरण का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में शामिल कृषि यंत्र
इस योजना में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी की राशि मिलेगी जिसमें से कुछ कृषि यंत्र के नाम इस प्रकार है :-
- पावर टिलर
- सीडड्रिल
- रीपर
- मल्चर
- रोटावेटर
- र्थेशर
- सुपरसीडर
- स्र्पेयर, आदि
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- चालू मोबाइल नंबर
- सिंचाई यंत्र के लिए बिजली बिल
- जाति प्रमाण पत्र
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सभी किसान आवेदन के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले आधिकारिक पोर्टल पर चले जाएं।
- अब होम पेज पर दिए जाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करें।
- इसके बाद में यंत्र का चयन करें और आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
- इतना करने के बाद पूरे तरीके से आवेदन फॉर्म को कंप्लीट करके संपूर्ण जानकारी के साथ सबमिट करें।
- सबमिट करने पर आवेदन हो जाएगा और फिर चयन होने पर कृषि यंत्र पर सब्सिडी की राशि मिलेगी।
- जो भी किसान आवेदन करना चाहते हैं अब इस तरीके को अपनाकर सफलतापूर्वक आसानी से आवेदन कर सकते हैं।