पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने अब कुछ नए नियम बना दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और साथ में भवन निर्माण की जो गति है वह भी काफी धीमी चल रही है।
इसलिए केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना रूल्स में अब कुछ बदलाव कर दिए हैं और इसके तहत बहुत से नियमों को भी शिथिल किया गया है। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि अब हमारी सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की प्रक्रिया को अब तेज और पहले के मुकाबले सरल बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि पीएम आवास योजना नए रूल्स क्या है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह से यदि आपको इस बारे में पूरी जानकारी सही प्रकार से और विस्तार से चाहिए तो आज का यह लेख आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
PM Awas Yojana New Rules
पीएम आवास योजना के नियमों में अब हमारी केंद्र सरकार के द्वारा काफी बड़ा बदलाव किया गया है। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि यह नए बदलाव प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी चरण के लिए लागू किए गए हैं।
इस तरह से हम आपको बता दें कि अब घर बनाने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज और आसान कर दिया गया है और यही कारण है कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण और बड़े कदम को उठाया है। आपको यहां हम बता दें कि सरकार ने योजना के तहत यह रूल बनाया है कि अब मकान के निर्माण के लिए नक्शा पास करने हेतु या फिर घर बनाने की अनुमति हेतु काफी लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
इस तरह से सरकार ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि पात्रता रखने वाले लाभुकों के आवेदन देने के तीन दिन के बाद बिल्डिंग परमिट को संबंधित विभाग को जारी करना होगा। तो इस प्रकार से अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अब योजना के तहत मकान निर्माण की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जाएगी।
नए नियमो के मुताबिक अब शहरों में मकान निर्माण आसान
पीएम आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत अब लाभार्थी नागरिक अपना आवेदन ऑनलाइन देने के अलावा ऑफलाइन माध्यम से भी जमा कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि आवेदन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से मोहल्लों में और वार्ड में शिविरों का आयोजन करवाया जाएगा।
इस प्रकार से पात्रता रखने वाले नागरिक सीधे बिना किसी समस्या के अपना आवेदन इन शिविरों में जाकर जमा कर सकेंगे। तो जब आवेदन की जांच का कार्य पूरा हो जाएगा तो लाभार्थियों को तीन दिनों के अंदर संबंधित विभाग की तरफ से बिल्डिंग परमिट दे दिया जाएगा।
सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के लिए इस नए नियम को लागू किए जाने का आदेश दिया है। तो इस तरह से अब 3 दिन में घर निर्माण के लिए परमिट मिल जाएगा।
घर निर्माण नक्शा पास कराने हेतु और परमिट के लिए नहीं देना पड़ेगा
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अब यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन राज्य के निवासियों को लाभार्थी बनाया गया है इन्हें अब भवन विकास शुल्क या परमिट शुल्क अथवा किसी और प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
देखा जाए तो राज्य सरकार का यह कदम उन सारे परिवारों के लिए काफी बड़ी राहत की तरह है जो आर्थिक रूप से बेहद निर्बल हैं और अपने खुद के घर के निर्माण के लिए वर्षों से सपना देख रहे हैं। इस तरह से हम आपको यह भी बता दें कि सरकार ने अब यह भी नियम बनाया है कि घर ऐसी जगह पर बनाए जाएंगे जहां पर ना तो सार्वजनिक इस्तेमाल की जमीन होगी और ना ही आगे दोबारा से व्यवस्थापन की ही जरूरत पड़ेगी।
इस तरह से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना के तहत जो मकान बनाए जाएंगे इनके समीप कोई मुख्य रास्ता, नाला, प्रस्तावित बायपास, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अथवा प्राकृतिक जल स्रोत क्षेत्र नहीं होने चाहिएं। इस प्रकार से यदि ऐसा होता है तो फिर सरकार को और नागरिकों को दोनों को ही किसी प्रकार की कठिनाई का सामना भविष्य में नहीं होगा।
अब 75% क्षेत्र खुला रखना जरूरी
सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियम जारी किए हैं इनके मुताबिक अगर कोई लाभार्थी व्यक्ति 500 वर्ग फीट के प्लॉट पर अपना घर बनाता है तो ऐसी स्थिति में इसे 75% अपना हिस्सा रखना पड़ेगा। इस तरह से हम आपको यह भी बता दें कि जो मकान 800 वर्ग फीट या फिर इससे बड़े प्लॉट पर बनाए जाएंगे इन्हें पुराने नियमों के अनुसार छूट प्रदान की गई है।
बकाया कर नहीं करना होगा जमा
पीएम आवास योजना नियम के मुताबिक अब सरकार ने यह भी रूल बना दिया है कि बकाया टैक्स को किसी भी लाभार्थी व्यक्ति को अब जमा करना नहीं होगा। पहले की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो तब अगर किसी आवेदक पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या फिर टैक्स बकाया होता था तो ऐसे में इसे बिल्डिंग बनाने के लिए परमिट नहीं मिलता था।
तो सरकार ने इस नियम को अब बदल दिया है और इस प्रकार से अब आपको बकाया कर चुकाना नहीं होगा। इस प्रकार से योजना के तहत मैन्युअल प्रक्रिया के द्वारा अब मकान निर्माण की अनुमति आसानी से मिल जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि संबंधित निकाय के नियम के मुताबिक वसूली का कार्य बाद में किया जा सकता है।