देश के अंतर्गत वर्तमान समय विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं मौजूद है जिनका लाभ अलग-अलग प्रकार के नागरिकों को प्रदान किया जाता है ताकि वह जरूरत के अनुसार मिलने वाली पेंशन को उपयोग में ले सकें। उन्हीं योजनाओं में अविवाहित पेंशन योजना भी शामिल है जो कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का लाभ अविवाहित युवतियों को प्रदान किया जाता है जिसमें उन्हें प्रत्येक महीने पेंशन की राशि प्रदान की जाती है।
ऐसे में जो भी अविवाहित हैं और पेंशन को प्राप्त करना चाहते हैं वह सभी अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन करके पेंशन राशि को प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से कितनी पेंशन मिलेगी पात्रता मापदंड क्या है और आवश्यक सभी दस्तावेज कौन-कौन से चाहिए तथा आवेदन की प्रक्रिया क्या है पूरी जानकारी आज इस लेख से जानने को मिल जाएगी और फिर आसानी से इस योजना के लिए आवेदन करके इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
Unmarried Pension Yojana
अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले नागरिकों के लिए की गई है इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक अविवाहित महिला और पुरुष को 2750 रूपये की राशि प्रत्येक महीने प्रदान की जाती है। और मिलने वाली इस राशि का उपयोग सभी नागरिक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आसानी से कर सकते हैं। अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी आसान है जिसके चलते आसानी से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
वही केवल एक ही बार इस योजना के लिए आवेदन करना होता है जिसके बाद में राशि तब तक प्रदान की जाती है जब तक की अविवाहित महिला या पुरुष की आयु 60 वर्ष की ना हो जाए और इतनी आयु हो जाने के बाद में नागरिक वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करके उस पेंशन को ले सकते हैं लेकिन 60 वर्ष तक की आयु तक तो अविवाहित पेंशन प्राप्त की जा सकती है। हरियाणा राज्य के अलावा भी अन्य राज्यों में इस प्रकार की योजना हो सकती है तो वहां के नागरिक भी इस प्रकार की योजना का लाभ ले सकते हैं।
अविवाहित पेंशन योजना की विशेषताए
- लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- प्रत्येक महीने 2750 रूपये की राशि मिलेगी और यह राशि हर महीने बैंक खाते में भेजी जायेगी।
- पूरे राज्य में यह योजना लागू की हुई है ऐसे में पूरे राज्य के नागरिक ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है और कोई भी महिला और पुरुष दोनों ही इस योजना के चलते पेंशन ले सकते हैं।
अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार अविवाहित पुरुष और महिलाओं को मासिक पेंशन देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है और इसी उद्देश्य के साथ में सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है तथा पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। अविवाहित अकेले रहने वाले नागरिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है ऐसे मिलने वाली राशि उपयोग में लेकर नागरिक अपना गुजारा कर सके तथा आर्थिक समस्या से जूझना ना पड़े इस उद्देश्य के साथ ही पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक अविवाहित जरूर होना चाहिए।
- हरियाणा राज्य का ही निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 45 वर्ष जरूर होनी चाहिए।
- पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास दस्तावेज़ सत्यापन के लिए सभी दस्तावेज मौजूद होने चाहिए।
- महिला और पुरुष सभी इस योजना के लिए पात्र है।
अविवाहित पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- परिवार पहचान पत्र
- आवश्यकता के अनुसार अन्य दस्तावेज
- मोबाईल नंबर
अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदन के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
- अब वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन करें और किया हुआ है तो लॉगिन करें।
- अब योजना में अविवाहित पेंशन योजना का चयन करें और आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म का नया पेज खुलेगा तो फॉर्म में आवश्यक जानकारी को दर्ज करें।
- सभी जानकारी ध्यान से भरे और सभी दस्तावेजों को भी अपलोड करें।
- सबसे अंत में अविवाहित पेंशन योजना को प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है।